"सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश: वोटर लिस्ट से बाहर हुए लोग अब आधार के साथ कर सकेंगे दावा"
एस के आर न्यूज की खास रिपोर्ट (नई दिल्ली, 22 अगस्त):
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए बड़ी राहत दी है। अब जिन लोगों का नाम किसी वजह से वोटर लिस्ट से बाहर हो गया है, वे अपना आधार कार्ड दिखाकर दोबारा दावा कर सकेंगे। यह दावा ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरीकों से किया जा सकेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर व्यक्ति का वोट डालने का अधिकार सर्वोपरि है। चुनाव आयोग (ECI) को निर्देश दिया गया है कि एसआईआर (Special Intensive Revision) के दौरान बाहर हुए लोग बिना किसी परेशानी के अपना नाम फिर से जुड़वा सकें।
सुप्रीम कोर्ट ने जताई हैरानी
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राजनीतिक दलों की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। अदालत ने कहा—
"यह आश्चर्यजनक है कि मतदाता सूची से लोगों का नाम हटाया जा रहा है, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल सामने नहीं आया। आखिर ये दल क्या कर रहे हैं? क्या इनके कार्यकर्ता और स्थानीय लोग जनता से दूर हो गए हैं?"
अब क्या करना होगा मतदाताओं को?
1. जिनका नाम वोटर लिस्ट से कट गया है, वे आधार कार्ड के साथ अपना दावा कर सकेंगे।
2. यह दावा ऑनलाइन पोर्टल और बूथ स्तर (ऑफलाइन) दोनों माध्यमों से किया जा सकता है।
3. चुनाव आयोग को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी योग्य मतदाता का नाम गलत तरीके से बाहर न हो।
चुनाव आयोग की बड़ी जिम्मेदारी
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को स्पष्ट किया कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण करते समय पारदर्शिता और जवाबदेही को प्राथमिकता देनी होगी। साथ ही, आयोग को ऐसे सभी लोगों को तत्काल राहत देनी होगी जिनका नाम गलत तरीके से हटा दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव ही नहीं, बल्कि पूरे देश में मतदाता अधिकारों की रक्षा का मजबूत संदेश है।