"दिल्ली में पेड़ों की अवैध कटाई पर कड़ा एक्शन – 1.20 लाख का जुर्माना और 20 पेड़ लगाने का आदेश"
सियासत का राज़ – विशेष रिपोर्ट
नई दिल्ली:दिनांक: 30 जून 2025
राजधानी दिल्ली में पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है।
दिल्ली समाज सेवक एके चौधरी ने एक पुरानी एतिहासिक इमारत को ताड़ने ओर पेड़ काटने की शिकायत की थी जिस पर IFS अधिकारी श्रीमती आनामिका और उप वन संरक्षक (Central), का बड़ा फैसला हुआ है।
दिल्ली सरकार के वन एवं वन्यजीव विभाग की ओर से प्रभद्दित एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक श्री सुंदर कुमार अलग पर दो पेड़ों की अवैध कटाई के मामले में ₹1,20,000 (एक लाख बीस हजार रुपये) का जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही उन्हें 20 नए पेड़ लगाने और सात वर्षों तक उनकी देखभाल करने का सख्त निर्देश दिया गया है।
पर इस एतिहासिक इमारत को नष्ट करने का बिल्डिंग विभाग सदर पहाड़ गंज जोन के फैसला आना बाकी है।
यह मामला 2789-2790, लोथियन रोड, कश्मीरी गेट इलाके का है, जहां अवैध पेड़ काटे जाने की शिकायत पर 25/06/25 को कार्यवाही की गई।
जांच की अगुवाई आईओ श्री देवेंद्र सिंह और श्री लोकेश कुमार मीणा ने की, जिन्होंने 08 मार्च 2024 और 19 दिसंबर 2024 को स्थल निरीक्षण कर रिपोर्ट सौंपी थी।
वन संरक्षण अधिनियम 1994 (DPTA 1994) के तहत हुई सुनवाई में पाया गया कि श्री सुंदर कुमार अलग ने उक्त स्थान पर पेड़ों की अवैध कटाई की। उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत और फोटोग्राफिक प्रमाण उपलब्ध पाए गए।
कार्रवाई के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं:
🔹 ₹1,20,000 का जुर्माना 15 दिनों के भीतर जमा कराना अनिवार्य।
🔹 20 पेड़ लगाना अनिवार्य, जिनकी ऊंचाई 07 से 08 फीट होनी चाहिए।
🔹 पेड़ किसी नजदीकी पार्क या क्षेत्र में लगाने होंगे और 07 वर्षों तक उनका रख-रखाव करना होगा।
🔹 हर 6 महीने में वन विभाग को रिपोर्ट सौंपनी होगी।
🔹 भविष्य में किसी भी पेड़ की कटाई से पहले वन अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
विभागीय आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि जुर्माना निर्धारित समय पर नहीं जमा किया गया, तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
इस आदेश पर IFS अधिकारी श्रीमती आनामिका और उप वन संरक्षक (Central), कमला नेहरू रिज के हस्ताक्षर आदेश हैं।
"यह कार्रवाई दिखाती है कि दिल्ली सरकार पर्यावरण संरक्षण के प्रति कितनी गंभीर है। शहर में हर पेड़ की अहमियत है और उसकी सुरक्षा के लिए कड़ी निगरानी की जा रही है।"
— पर्यावरणविद् अजय भारद्वाज
"पेड़ काटने वालों को अब भरना होगा जुर्माना और लगानी होगी हरियाली की कीमत!"
एके चौधरी ने बताया हम दिल्ली में पर्यावरण,ओर एतिहासिक धरोहर को बचाने के लिए जागरूक हैं और कर रहे हैं कहा इस आदेश ने एक अपराधिक गतिविधि को अंजाम देने वालों को जुर्माना ओर सजा सुनाई है पर अब दिल्ली नगर निगम एतिहासिक धरोहर नष्ट करने के खिलाफ किया फैसला लेता है उसका इंतजार है।
✍️ संवाददाता: राशिद चौधरी
(सियासत का राज़)